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उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक शिक्षक पदोन्नति पर रोक
बिलासपुर, हाई कोर्ट – ने head master प्राइमरी स्कूल और सहायक अध्यापक एलबी के शिक्षक पदों पर पदोन्नति पर रोक लगाई
शिक्षा सेवा संवर्ग के नियम 15 को हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
नीलम कुमार व अन्य ने पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। राज्य सरकार द्वारा इस नियम को 3 वर्ष तक शिथिल कर दिया गया था।
इस नियम में विभिन्न विसंगतियां पाई गईं जिनके आधार पर इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और यह बताया गया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
सभी संभागों में अलग-अलग वरिष्ठता तय की जा रही है, जिसमें एक रुपया नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है, यह सुनने के बाद खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक की पदोन्नति और शिक्षक की पदोन्नति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।